क्या है हाई कोर्ट का कहना? (Delhi High Court)
पीठ ने कहा कि अक्टूबर 2023 में विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए प्रतिवेदन पर कुलपति जल्द से जल्द और संभवत: तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार फैसला लें। अदालत ने डूसू चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का अनुरोध करने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया।क्या है याचिकाकर्ता की मांग?
याचिकाकर्ता शबाना हुसैन ने कहा कि DU का छात्रसंघ चुनाव पैसे और बाहुबल से प्रभावित है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी कम हो जाती है। हुसैन ने 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आशु बिधूड़ी ने कोर्ट में बात रखी। यह भी पढ़ें