क्या है दिशा-निर्देश? (Guidelines For Delhi Schools)
जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, सभी निजी और सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक भवनों में बेसमेंट के उपयोग के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के प्रावधानों का पालन करना होगा। साथ ही स्कूलों को आसपास जलभराव की स्थिति में अपने ओर से सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। दिल्ली के सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रयाप्त और उचित बुनियादी ढांता उपलब्ध हो। यह भी पढ़ें
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सभी स्कूल में एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि सभी स्कूल में गेट से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही इस चीज को स्कूल निकासी योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।गलियारों को लेकर कही गई ये बातें (Delhi Schools)
बेसमेंट के अलावा स्कूल के सभी गलियारे हर समय अवरोधों से मुक्त होने चाहिए ताकि किसी भी अनिश्चिच और अप्रिय घटना के समय में निकास में कोई दिक्कत नहीं आए। स्कूल के गलियारों और सीढ़ियों पर पानी जमा होने की नियमित जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। यह भी पढ़ें