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राजधानी एक्स. के कोच में पानी नहीं, 3 अफसरों पर जुर्माना

ट्रेन के कोच में पानी का इंतजाम नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे के तीन अफसरों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है

दुर्गJun 12, 2015 / 09:43 am

चंदू निर्मलकर

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दुर्ग. ट्रेन के कोच में पानी का इंतजाम नहीं करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे के तीन अफसरों पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से दुर्ग की यात्रा करने वाले डॉक्टर दंपती की कई शिकायतों की अनदेखी करने पर फोरम ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीन अफसरों को दोषी ठहराया।

दंपती की परिवाद पर सुनवाई करने के बाद फोरम ने अपने फैसले में कहा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (कोलकाता) के महाप्रबंधक, रायपुर और दुर्ग के प्रबंधक को अलग-अलग या संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी। पद्मनाभपुर निवासी डॉ.संजय दानी और उनकी पत्नी डॉ.ममता ने परिवाद पेश किया था।

फोरम ने आदेश में कहा, रेलवे दोनों ही यात्रियों को सफर के दौरान हुई कठिनाई, असुविधा और मानसिक परेशानी के एवज में पचास-पचास हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दे। इसके अलावा वाद खर्च के तौर पर संयुक्त रूप से पांच हजार रुपए की राशि का भुगतान करें। फोरम ने रेलवे बोर्ड को राशि चुकाने के लिए एक महीने का समय दिया है।

यह है मामला

डॉ. दानी दंपती 4022.47 रुपए की टिकट लेकर 22 जून-2014 को बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस-12442 के क्लास बी थर्ड एसी के बर्थ-57 और 60 में दिल्ली से दुर्ग आ रहे थे, लेकिन नई दिल्ली से ही कोच के वॉश बेसिन और वॉश रूम में पानी की सप्लाई नहीं थी। इसकी मौखिक शिकायत कई बार कोच सहायक से की गई, लेकिन दुर्ग तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। फोरम की अध्यक्ष मैत्रीय माथुर और सदस्य शुभा सिंह ने फैसले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जीएम के साथ रायपुर और दुर्ग के प्रबंधकों को सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया।

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