यह भी पढ़ें: Durg News: होटल- बार संचालकों की बैठक, निर्धरित समय पर बंद करने दिए निर्देश… निगम प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के मुख्य मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने निगम प्रशासन द्वारा पटेल चौक इंदिरा मार्केट तक सड़क किनारे काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कब्जाधारियों को चेतावनी के साथ समझाइस दी गई। पटेल चौक क्षेत्र के आस पास सड़क घेरकर लोग ठेले, खोमचे, सब्जी पसरा आदि दुकान लगाकर कारोबार कर रहे थे।
इसकी वजह से आवागमन में दिक्कत हो रही थी, साथ ही यातायात भी बाधित हो रहा था। इसके अलावा रायपुर नाका के समीप साइंस कॉलेज के सामने फुटपाथ लगाकर कपड़ा बेचने वालों और ठेले खोमचे वालों को भी हटाया गया। निगम प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सड़क पर से खुद कब्जा नहीं हटाने वालों के खिलाफ ठेले, खोमचे और दूसरे सामानों को जब्त करने की कार्रवाई के लिए कहा गया है। अतिक्रमण अधिकारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि इसी के अनुरूप अब आगे कार्रवाई की जाएगी।
नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के पान दुकान संचालक को अब से पीकदान रखना होगा। वहीं चाय व नास्ता ठेला लगाने वालों को डस्टबीन रखना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने छोटे-छोटे व्यापारियों को 7 दिन की मोहलत दी है।
शहर से रेड स्पॉट खत्म करने के लिए निगम आयुक्त गंभीर है। उन्होंने निगम क्षेत्र में संचालित पान दुकान संचालक को एक पीकदान रखने के निर्देश दिए है। साथ ही दुकान संचालक को पान दुकान के सामने पान मसाला और अन्य सामान के रैपर को रखने डस्टबीन भी रखना होगा। इसी तरह सभी गुमटी और नास्ता ठेला संचालक को डस्टबीन रखना अनिवार्य किया है। पान दुकान या फिर अन्य गुमटी ठेला के आस पास रेड स्पाट या फिर गंदगी मिलने पर उस दुकान संचालक से 500 रूपए फाइन लगाया जाएगा। आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिए है कि मॉनिटरिंग जन स्वास्थ्य विभाग के सभी सुपरवाइजर करेंगे।
बैठक में कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे, एम.पी. देवांगन. सहायक अभियंता आर.के.जैन, उपअभियंता अखिलेश गुप्ता, नितिश अमन साहू, जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी बृजेन्द्र परिहार, पीआईयू आकाश मिश्रा, विजय कश्यप आदि उपस्थित थे।
Durg Municipal Corporation: दोबारा गलती पर बढ़ेगी राशि
आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि स्वच्छता पहले पायदान पर होना चाहिए। पहली बार में डस्टबीन एवं पीकदान रखने की सलाह दे। पीकदान, बाल्टी या बड़ा गमला में रेत भरकर रखा जा सकता है। गंदगी मिलने पर पहली बार 500 और दूसरी बार में 1000 वसूल किया जाए। यह राशि हर निरीक्षण में दोगुना होती जाएगी। आयुक्त ने आने वाले माह में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इसके लिए निगम के ब्रांड एंबेसडर से सुझाव मांगा है। आयुक्त ने कहा है कि बेहतर सुझाव आने पर निगम बेहतर तरीके से अभियान का क्रियान्वयन करेगा।