योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) या मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत उपचार के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों में ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का खर्च राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। यह आदेश 29 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है और केवल वन टाइम क्लेम के आधार पर लागू होगा। राज्य सरकार का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा।