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धौलपुर

अब 8 लाख से कम वार्षिक आय वालों को मिलेगी ये सुविधा, SSO ID या E-Mitra से कर सकेंगे Update

Rajasthan News: आमजन को निजी और सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक परिवार को हेल्थ कवरेज के दायरे में लाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है।

धौलपुरOct 05, 2023 / 05:01 pm

Akshita Deora

प्रतीकात्मक तस्वीर

धौलपुर. Rajasthan News: आमजन को निजी और सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक परिवार को हेल्थ कवरेज के दायरे में लाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना में लाभार्थी परिवार को सामान्य एवं गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए 1798 पैकेज उपलब्ध हैं। जिनमें बीमारी से संबंधित जांच, उपचार तथा चिकित्सा का परामर्श शामिल है।

जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमा राशि 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए तक किया गया है जिससे आवश्यकता होने पर लाभार्थी परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके साथ-साथ इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें कोकक्लियर इंप्लांट, बोनमेरो, लंग्स, किडनी हृदय प्रत्यारोपण को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब ईडब्लूएस परिवारों का नि:शुल्क पंजीकरण होगा। इसके लिए इन परिवारों को प्रीमियम राशि नहीं देनी पड़ेगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2023-24 में ईडब्लूएस परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए सालाना से कम है। उनका चिरंजीवी योजना प्रीमियम नहीं देना होगा। ईडब्लूएस कैटेगरी में शामिल परिवार को भी खाद्य सुरक्षा, एसईसीसी, संविदा कार्मिक, लघु व सीमान्त कृषक, कोविड अनुग्रह श्रेणी की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसको लेकर स्टेट हैल्थ इश्योरेंस एजेंसी ने आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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ईडब्ल्यूएस परिवार इस प्रकार कर सकेंगे पंजीकरण
सीएमएचओ डॉ.मीणा ने बताया कि ईडब्ल्यूएस परिवार अर्थात जो किसी भी जाति, वर्ग और समस्त वार्षिक आय 8 लाख से कम है। उन्हें आय का स्व घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। जिसमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों जिनमें संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर, नगर निगम सदस्य, अध्यक्ष, नगर पालिका अथवा नगर परिषद सदस्य, राजकीय अधिकारी व कर्मचारी की ओर से साक्ष्य प्रमाणित होना आवश्यक है।

आयकर विवरण पावती भी देनी होगी
आयकर विवरण भरने की दशा में ऐसे परिवारों को पेन कार्ड के साथ गत वर्ष की आयकर विवरण की पावती की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। घोषणा का प्रमाणीकरण सम्बन्धित क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार अथवा नोटरी पब्लिक की ओर से किया जाएगा।
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एसएसओ आईडी या ई-मित्र से कर सकेंगे अपडेट
प्रमाणित घोषणा पत्र को स्वयं अपने एसएसओ आईडी या समीप के ई मित्र पर जाकर जनाआधार पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा। जिसका सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाण्गा। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन एवं जनाआधार पोर्टल पर अपडेट होते ही परिवार स्वत: मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की नि:शुल्क श्रेणी के लिए पात्र हो जाएगा। पात्र परिवार को मान्य दिनांक से 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री चिरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नि:शुल्क श्रेणी में पात्र रहेगा। जिसे उसको समय-समय पर नवीनीकरण रिन्यू करवाना होगा। स्वघोषणा पत्र को यथा समय पर रिन्यू एअपडेट कराने की जिम्मेदारी सम्बंधित परिवार की होगी। केन्द्र, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, अर्ध सरकारी संस्थान में नियोजित परिवार इस योजना में सम्मिलित नहीं होंगे।

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