थाना प्रभारी ने जीवन जांगड़े ने बताया कि संबंधित के खिलाफ धारा कोटपा एक्ट के तहत 46,21 एक पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया। रविवार देर शाम स्वास्थ्य विभाग कि टीम नें कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही कर मामला बनाया था दूसरे दिन एसडीएम यशवंत कुमार नाग के सज्ञान मे आने के बाद तत्काल टीम गठित कर तिमेड़ पहुचे संबंधित के पास रखे तम्बाकू पदार्थ को जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया जिसके खिलाफ थाने मे रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आपको बता दे कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र मे शराब, गुटखा, सिगरेट व अन्य नशीली चीजे प्रतिबन्ध है।
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