इस मामले में अभियुक्तों के परिवार के सात जनों को दोषमुक्त कर दिया। दोषसिद्ध करार दिए दूनी (देवली) हाल तस्वारिया निवासी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया और उसके भाई कानानाथ की सजा के बिन्दुओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। मामले में सरकार की पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक महावीरसिंह का कहना है कि दोषमुक्त आरोपियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। फैसले से पहले कड़ी सुरक्षा में आरोपियों को अदालत लाया गया।
यह था मामला 2 अगस्त 2023 कोटड़ी क्षेत्र की किशोरी खेत पर बकरियां चराने गई। वहां कालू कालबेलिया और उसके भाई काना ने बलात्कार किया। सिर पर लाठी मारी और मुंह दबा दिया। मरा समझ खेत से उठा डेरे में ले आए। अंधेरा होने के बाद कोयला भट्टी जला किशोरी को डाल दिया। मामले में नौ जनों को गिरफ्तार किया गया था। तीन बाल अपचारी भी निरूद्ध हुए थे। पुलिस ने एक माह में अभियुक्तों के खिलाफ चालान पेश किया था। एफएसएल समेत कई रिपोर्टों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था।