bell-icon-header
चूरू

दुष्कर्मियोंं को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नौ वर्ष पुराने एक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार तारानगर थाने में पीडि़त महिला ने सात दिसंबर 2009 को मामला दर्ज करवाया।

चूरूSep 28, 2018 / 12:28 pm

Rakesh gotam

churu photo

सादुलपुर.
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने नौ वर्ष पुराने एक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है। प्रकरण के अनुसार तारानगर थाने में पीडि़त महिला ने सात दिसंबर 2009 को मामला दर्ज करवाकर बताया कि तीन दिसंबर2009 की रात पीडि़ता अपने घर में सोई थी। अल सुबह किसी ने दरवाजा खटखटकाया। जिस पर पीडि़ता ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर तारानगर निवासी सत्तार उर्फ बाबूड़ा कसाई तथा रमजान बिसायती खड़े थे। दरवाजा खोलते ही दोनों ने पीडि़ता के मुंह पर कोई कपड़ा डाला। जिसके कारण वह बेहोश हो गई तथा बाइक पर बैठाकर साहवा में एक सुनसान जगह में ले गए जहां दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी उसे हरियाणा में ले जाकर एक होटल में रखकर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में हरियाणा की सिरसा जिले के ओढ़ा थाने की पुलिस को शक होने पर पुलिस ने आरोपियोंं को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब पीडि़ता ने घटना की जानकारी दी। बाद में हरियाणा पुलिस ने चूरू पुलिस को सूचना देकर घटना से अवगत करवाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धारा 366, 376 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की तथा न्यायालय में चालान पेश कर दिया। न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों, गवाहों एवं सबूतों का अवलोकन कर दोनों आरोपियों को दोषी माना तथा दोनों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदम अदायगी एक माह साधारण कारावास अतिरिक्त भी भुगतना पड़ेगा। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक बजरंगगिर गोस्वामी ने की। मामले में दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है।
 

अवैध बंदूक के साथ व्यक्ति गिरफ्तार

साहवा. साहवा पुलिस थाने के गांव देवगढ़ में एक व्यक्ति को पुलिस ने बिना लाइसेंसी बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुभाषचन्द्र ने बताया कि बुधवार शाम गांव देवगढ़ में रामचन्द्र बिना लाइसेंस की टोपीदार बंदूक लिए घूम रहा था। पूछताछ करने पर वह लाइसेंस नहीं दिखा सका।

Hindi News / Churu / दुष्कर्मियोंं को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.