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चित्तौड़गढ़

किसान अधिकार पत्र लागू करने की तैयारी, राजस्थान के किसानों को ऐसे मिलेगा लाभ

Good News : किसानों को राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग में नई पहल की है।

चित्तौड़गढ़May 14, 2024 / 11:27 am

Supriya Rani

चित्तौड़गढ़. किसानों को राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के लिए कृषि विभाग में नई पहल की है। विभाग ने किसान अधिकार पत्र लागू करने और इसे राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करने की तैयारी कर ली है। किसान अधिकार पत्र में कृषि विभाग के अधिकारियों के काम की पूरी टाइम लाइन का ब्योरा दिया जाएगा। साथ ही योजना में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों का ब्योरा भी इस पर दिया जाएगा। विभाग के स्तर पर लापरवाही होने पर किसान कृषि आयुक्तालय में शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इनकी सुनवाई कृषि निदेशालय के स्तर पर होगी। संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान अधिकार पत्र में किसान योजनाओं से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी मिलेगी। कार्मिकों के जानकारी नहीं देने पर कन सहायक निदेशक कार्यालय में शिकायत कर सकेंगे। किसान 0141-2227011 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

खाद व कीटनाशक बिक्री लाइसेंस

विभाग की ओर से खाद-बीज, कीटनाशक बिक्री लाइसेंस की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। अब एक माह में आवेदक को लाइसेंस जारी होंगे। इसके साथ ही विक्रेता को किसान के खरीदे गए सामान का बिल नहीं दिए जाने पर 15 दिन में विभाग को कार्रवाई करनी होगी।

85 दिन में कृषि यंत्र अनुदान

कृषि यंत्र के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन के 85 दिन की अवधि में अनुदान जारी किया जाएगा। आवेदन के 7 दिन में दस्तावेज की जांच की जाएगी। इसके बाद 8 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करनी होगी। 45 दिन में किसान को यंत्र खरीद कर रिपोर्ट करनी होगी। 15 दिन में पोस्ट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद बजट होने पर 10 दिन में अनुदान भुगतान करना होगा। इसी तरह विभाग की मिट्टी-पानी की जांच रिपोर्ट एक माह में किसान को देनी होगी। विभाग को बीज का वितरण भी कृषि कैलेंडर के अनुसार बुवाई के कार्यक्रम से पहले करना होगा। फसल सुरक्षा योजना के अनुदान की प्रक्रिया 42 दिन में पूरी होगी।

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