चित्तौड़गढ़

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का अंतिम मौका, अब नहीं लगवाया तो कटेगा 5 हजार रुपए का चालान

High Security Number Plate : सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिकों को 31 जुलाई तक का अंतिस मौका दिया है। इसके बाद सीधा पांच हजार रुपए का चालान कटेगा।

चित्तौड़गढ़Jul 03, 2024 / 01:54 pm

Supriya Rani

चित्तौड़गढ़. पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर की अनिवार्यता को वाहन मालिक गंभीरता से नहीं ले रहे। एचएसआरपी लगवाने के लिए 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित थी। लेकिन, अब तक चित्तौडग़ढ़ जिले में हजारों वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं। सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों को एक और मौका देते हुए नम्बर प्लेट बदलवाने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। इसके बाद भी लापरवाही बरती तो सीधा पांच हजार रुपए का चालान कट जाएगा।

राज्य सरकार ने एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। जिसके तहत वाहन मालिक को अपने पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीयन कराना था। चित्तौडग़ढ़ जिले में पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने की प्रक्रिया काफी धीमी रही। ज्यादातर लोगों ने अपने वाहनों पर एचएसआरपी लगवाने में रुचि नहीं ली।

नंबर प्लेट का यह शुल्क

दुपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, ऑटो के लिए 470 रुपए, चार पहिया वाहन 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रेक्टर के लिए 495 रुपए शुल्क देना होगा।

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वाहनों पर मनमर्जी की नंबर प्लेट

जिले में कई वाहनों पर मनमर्जी की स्टाइलिश नंबर प्लेट लगी हुई हैं। काफी वाहन मालिकों ने अपने वाहनों पर इस तरह से नंबर लिखवाए हैं, जो आसानी से पढऩे में ही नहीं आते। कई लोगों ने तो नंबर की जगह नाम लिखवा रखे हैं। प्रदेशभर के करीब करीब 25 लाख वाहनों के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। अब 31 जुलाई तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर चार पहिया वाहनों पर पांच हजार और दुपहिया, तिपहिया व ट्रेक्टर पर दो-दो हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।

15 साल पुराने वाहन की आरसी का नवीनीकरण जरूरी

परिवहन विभाग के मुताबिक 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए वे विभाग की वेबसाइट पर जाकर या कार्यालय में उपिस्थत होकर आवेदन कर सकते हैं। 15 साल पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नहीं होने पर वाहन चलता हुआ पाया जाने पर सीज व जुर्माने की कार्रवाई होगी।

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