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48 घंटे पहले तक मिलती है सुविधा
ग्रुप बुकिंग में कंफर्म टिकट होने पर ट्रेन छूटने से 48 घंटे पहले तक टिकट अन्य यात्री के नाम पर बदला जा सकता है। लेकिन, अधिकतर लोग ग्रुप बुकिंग करवाने की जगह निजी बुकिंग करवाते हैं और इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसमें शैक्षणिक, धार्मिक, वैवाहिक आयोजन आदि के लिए बुकिंग की जाती है। इसके लिए रेलवे की ओर से निर्धारित दस्तावेज की प्रतिलिपि सक्षम अधिकारी को देकर बुकिंग करवाई जा सकती है। अलग-अलग रैंक के अधिकारियों को अलग-अलग ग्रुप बुकिंग का अधिकार होता है।
ऐसे बदल सकते हैं टिकट
इसके लिए यात्री को सक्षम अधिकारी को आवेदन पत्र कुछ जरूरी दस्तावेज के साथ देना होता है। अधिकारी ट्रेन में उस व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति देगा। इसके बाद ही टिकट पर यात्री का नाम हटाकर उस व्यक्ति का नाम डाला जाता है, जिससे टिकट ट्रांसफर हुआ है।
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सरकारी कर्मचारियों को छूट
रेलवे नियम के अनुसार यदि आप सरकारी नौकरी में हैं और ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले आवेदन कर सकते हैं।