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चित्रकूट

chitrakoot news – पड़ोसी की हत्या में दोषी दंपति सहित तीन को उम्रकैद,जानिए क्या था मामला

अवैध संबंधों के शक में घर के बाहर सो रहे पड़ोसी की हत्या के मामले में दोषसिद्ध पति-पत्नी समेत तीन लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।

चित्रकूटSep 27, 2023 / 10:12 pm

Abhishek Singh

murder of a neighbour

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि 18 सितंबर 2019 को बरगढ़ में मंडी के पीछे रहने वाली फिरदौस बेगम पत्नी अब्दुल वहीद उर्फ छन्नू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति रात में घर के बाहर सो रहा था। इस दौरान पड़ोसी महबूब अली ड्राइवर पुत्र उस्मान अली ने पत्नी रुकसाना उर्फ पूजा उर्फ सुनीता और एक साथी मध्य प्रदेश के पनवार (रीवा) थाने के शिवपुर निवासी आजाद अली पुत्र रियाज अली के साथ मिलकर चाकू और कुल्हाडी से उसकी हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध रुकसाना, उसके पति महबूब अली व तीसरे आरोपी आजाद अली को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया।

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