छतरपुर

मारपीट से घायल युवक की मौत के मामले में १० आरोपियों को मिली उम्र कैद

मारपीट से घायल युवक की मौत के मामले में १० आरोपियों को मिली उम्र कैद

छतरपुरAug 21, 2023 / 06:55 pm

Unnat Pachauri

घायल युवक की मौत के मामले में

छतरपुर. लवकुशनगर अपर सत्र न्यायाधीश ने एक मारपीट से मौत होने के मामले में १० आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ४-४ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं इसी मामले में एक आरोपी फरार है। जानकारी के अनुसार २७ मई २०१६ को सुंदरम गुप्ता को कुछ लोगों ने बाइक से टक्कर मार दी थी। जिसपर मामूली विवाद हो गया था। इस दौरान आसपास के लोगों ने मामला शांत कराया दिया। लेकिन इसके बाद ३१ मई २०१६ को सुंदरम गुप्ता और उसका सत्यम गुप्ता रहुनिया तिराहा से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी दर्जन भर लोग आए और दोनों भाईयों के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मामले में सुंदरम गुप्ता व सत्यम गुप्ता के पिता रवि गुप्ता ने लवकुशनगर थाना में रिपोर्ट की। इसी समय इलाज के दौरान सुंदरम गुप्ता की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नरेश दीक्षित, प्रतिपाल दीक्षित, धर्मेंद्र रावत, नरेंद्र यादव, रेहान खान उर्फ लालबाबू, करन उर्फ करुणेंद्र नागर, तेजराम उर्फ तिज्जू कुशवाहा, अनिमेश त्रिपाठी उर्फ बम्फर गुरु, जगमोहन उर्फ चिंजु श्रीवास, ब्रजगोपाल राजपूत और चंद्रशेखर राजपूत निवासी लवकुशनगर के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया और १० आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसके बाद मामला कोर्ट में भेजा। जहां पर अपर लोकअभियोजन देवीसिंह ठाकुर ने मामले आरोपियों के खिलाफ सबूत व गवाह पेश किए और आरोपियों को कडी से कडी का आग्रह किया। जिसके बाद मामले का अवलोकन कर लवकुशनगर अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी नरेश दीक्षित, प्रतिपाल दीक्षित, धर्मेंद्र रावत, नरेंद्र यादव, रेहान खान उर्फ लालबाबू, करन उर्फ करुणेंद्र नागर, तेजराम उर्फ तिज्जू कुशवाहा, अनिमेश त्रिपाठी उर्फ बम्फर गुरु, जगमोहन उर्फ चिंजु श्रीवास और चंद्रशेखर राजपूत निवासी लवकुशनगर को धारा ३०२/१४९ के तहत आजीवन कारावास व २-२ हजार का जुर्माना, धारा ३०७/१४९ में ५ वर्ष का कारावास व १-१ हजार का जुर्माना, धारा ३२७/१४९ में १ वर्ष का कारावास व ५-५ सौ रुपए जुर्माना और धारा १४८/१४९ में ३ वर्ष का कारावास व ५-५ सौ का जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं इसी मामले में आरोपी ब्रजगोपाल राजपूत घटना के बाद से फरार चल रहा है।

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