माता-पिता के नाम पर निवेश करके बचा सकते हैं टैक्स
टैक्स से बचने के लिए आप अपने कुछ पैसों को माता-पिता को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता को गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ ही अगर आपके द्वारा दिए गए पैसों पर माता-पिता को कोई रिटर्न भी मिलता है तो उन पैसों पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके माता-पिता नियर सिटीजन हैं और वह नॉन टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो आप और ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें आप अपने माता-पिता के नाम पर FD सहित अन्य निवेश कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
टैक्स से बचने के लिए आप अपने कुछ पैसों को माता-पिता को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता को गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इसके साथ ही अगर आपके द्वारा दिए गए पैसों पर माता-पिता को कोई रिटर्न भी मिलता है तो उन पैसों पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपके माता-पिता नियर सिटीजन हैं और वह नॉन टैक्सेबल स्लैब में आते हैं तो आप और ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, जिसमें आप अपने माता-पिता के नाम पर FD सहित अन्य निवेश कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
अगर आप अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिल सकता है। अगर आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप 80D के तहत 25 हजार का छूट ले सकते हैं। वहीं अगर आप अपने माता-पिता का भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आप 80D के तहत 50 हजार तक की छूट ले सकते हैं।
अगर आपने माता-पिता के इलाज के लिए पैसें खर्च किए हैं तो उनके इलाज में खर्च किए पैसों में से 80DDB के तहत अधिकतम 40 हजार रुपए का छूट ले सकते हैं। वहीं अगर आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो यह छूट की सीमा को 1 लाख रुपए किया जा सकता है।
विकलांग आश्रित माता-पिता के इलाज में खर्च पैसों में भी ले सकते हैं छूट
80DD के तहत आप विकलांग आश्रित माता-पिता के इलाज में खर्च किए गए पैसों पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय छूट ले सकते हैं। 80DD के तहत आप 75 हजार और गंभीर रूप से विकलांग माता-पिता के इलाज के खर्चों के लिए 1 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं।
80DD के तहत आप विकलांग आश्रित माता-पिता के इलाज में खर्च किए गए पैसों पर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय छूट ले सकते हैं। 80DD के तहत आप 75 हजार और गंभीर रूप से विकलांग माता-पिता के इलाज के खर्चों के लिए 1 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं।
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