आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, झांसी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह आरबीआई द्वारा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क एसएएफ के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।
Cash Limit For Bank: बैंक में पाँच लाख रुपये से ज्यादा रखना सुरक्षित है या नहीं? जानिए क्या हो सकता है नुकसान
आरबीआई ने एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक, अन्य प्रतिबंध यूसीबी के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक नंबर 8 तंजावुर जिला, तमिलनाडु पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Yes Bank को दूसरी तिमाही में 74 प्रतिशत का हुआ भारी लाभ, छुआ 225 करोड़ रूपये का टार्गेट
केंद्रीय बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए शहरी सहकारी बैंक, राउरकेला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।