एनपीएस से जुड़ने की आयु को 65 से बढ़कर 70 साल कर दी गई है। इसके साथ पीएफआरडीए ने प्रवेश और बाहर निकलने के नियमों को भी बदला है। एनपीएस में प्रवेश की आयु को 18-65 से संशोधित कर अब 18-70 करा गया है। पीएफआरडीए के सर्कुलर के अनुसार, 65-70 आयु वर्ग में कोई भी भारतीय नागरिक या विदेशों में बसा भारतीय नागरिक (OCI) एनपीएस से जुड़ सकता है। वह इस योजना के संग 75 वर्ष उम्र तक जुड़ सकता है।
अधिकतम 15 फीसदी तक निवेश
सर्कुलर के अनुसार जिन अंशधारकों ने अपने एनपीएस खाते को बंद कर दिया है, वे भी आयु में बढ़ोतरी के नियमों के अनुरूप नया खाता खोल सकेंगे। पीएफआरडीए ने कहा है कि यदि कोई अंशधारक 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस से जुड़ता और डिफॉल्ट ऑटो च्वाइस के तहत निवेश का फैसला करता है, तो उसे शेयरों में सिर्फ 15 फीसदी तक का ही निवेश करने की अनुमति होगी।
2.5 लाख रुपये से कम फंड को एक बार में निकाल सकते हैं
यदि अंशधारक का फंड पांच लाख रुपये या इससे कम है तो वह पूरी जोड़ी गई पेंशन को एकमुश्त निकाल सकता है। पीएफआरडीए के अनुसार तीन साल से पहले एनपीएस से बाहर निकलने को ‘प्रीमैच्योर एक्जिट’ माना
जाएगा। अगर अशंधारक समय से पहले एनपीएस से बाहर आना चाहता है और उसका फंड 2.5 लाख रुपये से कम है, तो वह जोड़ी गई पूरी राशि को एक बार में निकाल सकता है।