लगेगा डबल जुर्माना
जुलाई से इन दिनों को लिंक करवाने के बदले आपको दोगुना जुर्माना चुकाना पड़ेगा। आधार को पैन से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 है। 30 जून तक आपके 500 रुपए लगेंगे। वहीं अगर आप 30 जुलाई के बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जुलाई से आपको डबल जुर्माना (Double Fine) देना पड़ेगा।
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
— सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
— होमपेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा।
— आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी।
— यहां आप ‘लिंक आधार’ विकल्प का चयन करें।
— इसके बाद आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम दर्ज करना होगा।
— I validate my Aadhaar details के विकल्प को चुनें
— अब आपके रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP मिलेगा।
— OTP दर्ज करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा।
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वरना रद्द हो जाएगा पैन कार्ड
यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ते हैं तो पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर पैन एक बार डीएक्टिवेट हो जाता है, तो आपके कई काम अटक जाएंगे। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवने जैसे काम पैन कार्ड से नहीं कर पाएंगे।