आम आदमी को झटका, LPG Gas Cylinder महंगा, जानिए New Delhi से Kolkata और Chennai में कितने हुए दाम
सिर्फ इतना ही नहीं अगर आपके करंट अकाउंट यानि चालू खाते में अगर एक करोड़ रुपये या इससे अधिक राशि होगी तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से अधिक के खर्च की जानकारी देना भी जरूरी बना दिया गया है।
आईटीआर फॉर्म-1, 2, 3 और 4 में नए कॉलम जोड़े गए हैं। सरकार ने पहले कोविड-19 को देखते हुए आईटीआर फॉर्म 1 और 4 को वापस ले लिया था ताकि इनके नियमों में राहत दी जा सके। ( Sahaj (ITR-1), Form ITR-2, Form ITR-3, Form Sugam (ITR-4), Form ITR-5, Form ITR-6, Form ITR-7, Form ITR-V फार्म्स नए आए हैं )
टैक्स बचाने के लिए कर सकते हैं निवेश- इस फॉर्म में 2020 की पहली तिमाही में किए गए निवेशों ( INVESTMENT ) के लिए अलग से कॉलम दिया गया है। दरअसल कोविड-19 ( COVID-9 ) की वजह से करदाताओं ( TAXPAYERS ) को सरकार की तरफ से दी गई सहूलियतों में आयकर अधिनियम की धारा 80C (LIC, PPF, NSC इत्यादि), 80D (मेडीक्लेम) और 80G (दान) के तहत आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश एवं भुगतान की मियाद को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। यानि इस के तहत आपके पास टैक्स सेविंग ( TAX SAVING ) स्कीम्स में निवेश के लिए अब भी वक्त है।