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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ड्रग केस से किया दूर
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थों से जुड़े एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि NDPS एक्ट के तहत आरोपी का पुलिस या जांच एजेंसी को दिया गया बयान सबूत नहीं माना जा सकता। ऐसे किसी बयान के आधार पर आरोपी को अपराधी नहीं साबित किया जा सकेगा। जिसको लेकर सतीश मानेशिंदे ने इस फैसले का स्वागत किया। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि ड्रग केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का आधार खो चुका है। अब इसमें कोई दम नहीं रहा और ना ही इसका कोई मतलब है। रिया के केस में अब इसके कोई मायने नहीं हैं।
रिया के वकील ने SC के आदेश का किया स्वागत
सतीश मानेशिंदे ने आगे कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के संबंध में कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे अब कई बेगुनाहों को सजा मिलने से बच जाएगी। लगभग पिछले 35 सालों से थर्ड डिग्री, जबरदस्ती और धमकियों के आधार पर कई बयान करवाए गए और निर्दोष लोगों को सजा मिली।
सीबीआई ने नहीं मानी रिया की शिकायत
बता दें कि रिया चक्रवर्ती को जेल से रिहा हुए एक महीना होने वाला है। उन्हें 7 अक्टूबर को जमानत मिली थी। उसके बाद से रिया फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। हाल ही में वो सुशांत की बहनों द्वारा दायर याचिका को खारिज करने की अपील कोर्ट से कर रही थीं। रिया ने अपनी एफआईआर में सुशांत के बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सीबीआई ने इससे इंकार किया है। उन्होंने रिया पर केस को उलझाने का आरोप लगाया है।