यह भी पढ़ें : राजस्थान में गहरा रहा बिजली संकट, मदद के लिए अशोक गहलोत ने CM बघेल को लिखा पत्र, की यह मांग सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का विरोध करते हुए डीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों की अंतरिम चयन सूची व काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी।
यह भी पढ़ें : रक्षाबंधन के दिन युवाओं के खाते में आएंगे पैसे, CM बघेल बेरोजगारों को ट्रांसफर करेंगे 34 करोड़ 55 लाख रूपए इसे हरिशंकर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से पहले ही चयन प्रक्रिया चल रही थी। इस स्तर पर उसे बाधित करना उचित नहीं है, यह जारी रहेगी। इसके साथ ही बेंच ने इस बीच की गई नियुक्तियों को हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित रखने का निर्देश भी दिया है।