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जिला दण्डाधिकारी शरण द्वारा 30 नवम्बर को जारी आदेश के अनुसार घोषित साइलेंस जोन में हाईकोर्ट बिलासपुर परिसर व इसके प्रारंभिक और अंतिम बिन्दु तक, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय, समस्त शासकीय व अशासकीय चिकित्सालय, सभी शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थान और सभी शासकीय कार्यालयों व इनके 100 मीटर परिधि को शामिल किया गया है।
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आदेश के अंतर्गत भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान व कार्यालय भी शामिल होंगे। जिला दण्डाधिकारी ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने सक्षम प्राधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने व कार्रवाई करने के कड़ेे निर्देश दिए हैं।