Bilaspur crime news : पुलिस के अनुसार रतनपुर बछाली खुर्द निवासी परदेशी राम गोड किसान व बकरा पालन का काम करते हैं। गुरुवार दोपहर को परदेशी खेत से घर पहुंचा तो उनके बेटे ने बताया कि पाले हुए एक बकरे की मौत हो चुकी है। आसपास पता करने पर पता चला कि एक ड्रायवर ने बकरे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को पैरावट में छिपा कर रखे हुए था।
घटना की जानकारी होते ही किसान परदेशी राम गोड़ रतनपुर थाने पहुंच कर आरोपी ड्रायवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगा। पीड़ित की शिकायत पर रतनपुर पुलिस ने संदेही पर आईपीसी की धारा 429 के तहत अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई करने का हवाला दे रही है।
एक्सपर्ट व्यू Bilaspur crime news : हाथी, ऊंट, घोड़े या किसी जीव जंतु जिनका मूल्य 50 रुपए से अधिक हो उसका वध या विकलांग करने पर धारा 429 लगाई जाती है। इसमें पांच वर्ष की सजा या आर्थिक दण्ड या फिर दोनों हो सकता है। मामले को प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय किया जाता है।
अनुराग बाजपेयी, अधिवक्ता
पीड़ित ने बकरा की हत्या करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। मामले में शिकायत दर्ज कर संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवेंद्र कुमार राठौर,, रतनपुर थाना प्रभारी