उल्लेखनीय है कि आय से अधिक सपंत्ति और राजद्रोह के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार ने 21 जुलाई 2023 को जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देते हुए सेवा से बाहर कर दिया था। सिंह ने इसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में चुनौती दी। इसी साल 30 अप्रैल को कैट ने जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर उनको बहाल किए जाने का आदेश दिया था।
CG News: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
कैट के फैसले के बाद राज्य शासन ने उन्हें फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा की। लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें बहाल करने के बजाय कैट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यहां से भी केंद्र की याचिका खारिज कर दी गई है। (Chhattisgarh News) इससे पहले हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस को राजनीति से प्रेरित मानकर खारिज कर दिया है। यह भी पढ़ें