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बिलासपुर

CG Ajab Gajab: जंगल से मोर के अंडे चुरा कर देशी मुर्गी से कराई हैचिंग, 5 चूजे के साथ आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur News: वन विभाग ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मंजूरपहरी गांव में छापामार कार्रवाई कर मोर के पांच चूजों को तस्करी से बचाया है।

बिलासपुरSep 12, 2024 / 06:31 pm

Khyati Parihar

CG Ajab Gajab: बिलासपुर सीपत क्षेत्र के जंगल से मोर के अंडे चुरा कर देशी मुर्गी से हैचिंग कराने वाले आरोपी को वन विभाग की टीम ने पांच चूजों के साथ पकड़ कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
वन मंडल के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली कि सीपत क्षेत्र के मंजूरपहरी जंगल क्षेत्र से मोर के अंडे चोरी किए जा रहे हैं। इस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी ने एक टीम गठित किया। जिसमें सीपत सर्किल के फॉरेस्ट अधिकारी, बीट फॉरेस्ट अधिकारी और उड़नदस्ता प्रभारी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम ने संदेही आरोपी मंजूरपहरी निवासी गुलाब सिंह मरावी के घर पर छापा मारा। इस दौरान आरोपी के कब्जे से मोर के पांच चूजे बरामद किए गए, जो कि उसके घर के आस-पास और बाड़ी में मुर्गियों के साथ विचरण कर रहे थे। पूछताछ में गुलाब सिंह ने अपना अपराध स्वीकार किया। टीम ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।
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आरोपी ने जंगल से अंडे चुराकर मुर्गी से कराई थी हैचिंग

उड़नदस्ता प्रभारी संगीता तिर्की ने बताया कि मंजूरपहरी जंगल क्षेत्र, जो जलसट्टा तालाब के पास स्थित है, वहां से मोर के पांच अंडों को आरोपी गुलाब सिंह मोर के घोसले से चुराकर ले आया था। इसके बाद उन अंडों को अपने घर में पाली गई देसी मुर्गी के अंडों के साथ रखकर हैचिंग कराई। लगभग 15 दिन के भीतर अंडों से मोर के चूजे निकले, जिन्हें वह अपने घर के परिसर में ही पाल रहा था। गुलाब सिंह का मानना था कि वह इन मोर के चूजों को बिना किसी समस्या के पाल लेगा, लेकिन वन विभाग की सतर्कता के कारण उसका यह प्रयास विफल हो गया।

CG Ajab Gajab: अब कानन में पाले जाएंगे मोर के चूजे

वन विभाग के एसडीओ अभिनव कुमार ने बताया कि मंजूरपहरी में जो आरोपी के पास से 5 मोर के चूजे जब्त किए गए हैं, उन चूजों को कानन पेंडारी जू में भेज दिया गया है। वहीं सभी चूजों को पाला जाएगा। साथ ही गांव वालों को वन्यप्राणियों के प्रति जागरूक करते हुए समझाइस दी गई है कि इस तरह से जंगली पशु-पक्षियों को घर में लाकर पालन अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह की घटना पर जेल तक जाना पड़ता है।

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