पुलिस के अनुसार उसलापुर सकरी निवासी अमित कुमार पिता लक्ष्मीनारायण वर्मा (40) जिला न्यायालय में अधिवक्ता हैं। शिकायत में बताया कि उन्होंने होम फस्र्ट फाइनेंस इंडिया लिमिटेड से 7 लाख 70 हजार रुपए का लोन लिया था। लोन लेने के दौरान किस्त की राशि लगभग 7500 से 8 हजार के बीच थी। हर माह वह किस्त जमा कर रहा था। इस दौरान होम फस्र्ट फाइनेंस शाखा अंधेरी कुर्ला रोड ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र में पदस्थ ब्रांच मैनेजर त्रिशुल सोमान व बिलासपुर में पदस्थ ब्रांच मैनेजर आदर्श अभिषेक कूटरचित दस्तावेज पेश कर उनके खिलाफ झूठी रिकवरी का परिवाद न्यायालय में पेश कर दिया। दोनों ने कोलकाता के एक अखबार में मकान पजेशन का इस्तेहार भी प्रकाशित करवा दिया।
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अमित को जब पता चला तो उन्होंने दोनों शाखा के ब्रांच मैनेजरों से बात की लेकिन दोनों ने ही संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उल्टे 7 लाख 80 हजार 870 की वसूली के लिए परिवाद दायर कर दिया। अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि वह अब तक 2 लाख 50 हजार की ईएमआई पटा चुका है। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने की वजह से वह कुछ किस्त जमा नहीं करा पाया है, जिसे वह देने को तैयार है। दलील सुनने के बाद न्यायालय ने पीडि़त के पक्ष में आदेश दिया। होम फस्र्ट फाइनेंस शाखा के ब्रांच मैनेजर त्रिशुल सोमान व आदर्श अभिषेक के खिलाफ धोखाधाड़ी व अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश पर दोनों ब्रांच मैनेजर के खिलाफ अपराध दर्ज कर सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है।