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बिलासपुर

HC का बड़ा फैसला! आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी, 5967 पदों पर होगी भर्ती, अब इन्हें मिलेगी छूट

Chhattisgarh Constable Recruitment Process: तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने 5967 पदों पर कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में सुनवाई के बाद ये बड़ा फैसला आया है।

बिलासपुरDec 05, 2024 / 10:42 am

Khyati Parihar

Bilaspur High Court
Bilaspur High Court: प्रदेश में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को शासन का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर लगाई गई रोक हटा ली है। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों के परिजन को भर्ती में दी जा रही छूट को गलत माना है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को समान अधिकार देने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद शासन की ओर से जवाब में कहा गया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया। हालांकि कोर्ट ने तीनों सेना, नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कर रहे जवानों के परिवार, शहीद परिवार और खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को जारी रखा है। कोर्ट से स्टे के हटने के बाद अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

100 अंकों की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

उल्लेखनीय है कि शारीरिक दक्षता की परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंक के होंगे। इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिया जाएगा। वहीं महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह ऊंची कूद पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी तक या उससे अधिक और महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या अधिक में 20 अंक है।
गोला फेंक में पुरुष वर्ग 9 मीटर या अधिक, महिला वर्ग 8 मीटर और अधिक में 20 अंक मिलेंगे। 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में 12 सेकेंड या कम, महिला वर्ग में 14 सेकेंड या कम में 20 अंक मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक, महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकेंड तक 20 अंक दिए जाएंगे।
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Bilaspur High Court: यह है मामला

बता दें कि हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। एक आवेदक के पिता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई गई थी।
याचिका के अनुसार आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।
Bilaspur High Court

विभिन्न जगहों पर होना है फिजिकल टेस्ट

5967 पदों पर भर्तियों को लेकर प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होना है। इसके लिए रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर एवं कोण्डागांव स्थान तय किया गया है। इसमें आरक्षक जीडी के 5110 पद, वाहन चालक के 235 पद, ट्रेड्समैन के 623 पद हैं।

Bilaspur High Court: फिजिकल टेस्ट में छूट पर की गई थी आपत्ति

इस पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वकील के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी।

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