पांच से दस किमी का कर रखा प्रचार
बीएसएफ की खुफिया ब्रांच के सूत्रों के अनुसार प्रदेश में बीकानेर और श्रीगंगानगर से सटे बॉर्डर पर जिप्सम के प्रचुर भंडार है। यहां जिप्सम का अवैध खनन होता है। पुलिस व खनिज विभाग से मिलीभगत कर खनन माफिया बॉर्डर को खोद रहे हैं। एेसे में बीएसएफ जिप्सम से भरे ट्रकों को रोककर कार्रवाई भी करती है तो उनके अधिकार को लेकर अन्य एजेंसियां एतराज करती है। खनन माफिया आदि ने क्षेत्र में प्रचारित कर रखा है कि बीएसएफ केवल बॉर्डर से पांच किलोमीटर की पट्टी में ही कार्रवाई कर सकती है। ताजा गजट नोटिफिकेशन से स्पष्ट हो गया कि बीएसएफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे या अपराध की प्रकृति को देखकर पचास किलोमीटर पट्टी में किसी को गिरफ्तार, वाहन आदि सीज करने की कार्रवाई कर सकती है।
घुसपैठ और तस्करी पर सर्च में मदद
बॉर्डर पर पाकिस्तान से मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी की वारदातें बार-बार होती है। घुसपैठ और पाकिस्तान के जासूस भारतीय सीमा में घुसने की नापाक कोशिश भी करते है। जैसे ही बॉर्डर पर घुसपैठ या तस्करी का खुफिया इनपुट मिलता है बीएसएफ सीमावती क्षेत्र में सर्च अभियान चलाती है। अब इसमें पचास किलोमीटर तक कोई बाधा नहीं रहेगी।
यह है बीएसएफ अधिकार क्षेत्र
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम १९६८ की धारा १३९ की उप धारा केन्द्र सरकार को समय-समय पर सीमा बल संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। इसका प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर भारतीय सीमा से लगी ५० किलोमीटर की पट्टी को समाविष्ट क्षेत्र घोषित किया है। जहां बीएसएफ को कार्रवाई करने का अधिकार है। इसकी मूल अधिसूचना ३ जुलाई २०१४ के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित की हुई है।
(११ अक्टूबर २०२१: भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार)