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बीकानेर

1037 किलोमीटर लम्बे बॉर्डर की 50 किमी पट्टी में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी व जब्ती का अधिकार

एनडीपीएस एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, सीआरपीसी के तहत कर सकते हैं कार्रवाईमामले की जांच, चालान और मुलजिम की कोर्ट में पेशी मूल एजेंसी के जिम्मे

बीकानेरOct 16, 2021 / 09:01 pm

dinesh kumar swami

1037 किलोमीटर लम्बे बॉर्डर की 50 किमी पट्टी में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी व जब्ती का अधिकार

1037 किलोमीटर लम्बे बॉर्डर की 50 किमी पट्टी में बीएसएफ को गिरफ्तारी, तलाशी व जब्ती का अधिकार

-दिनेश स्वामी
बीकानेर. पाकिस्तान से लगती प्रदेश की १०३७ किलोमीटर लम्बे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर की ५० किलोमीटर की सीमावर्ती पट्टी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर से जुड़े मामले में कार्रवाई का अधिकार है। बीएसएफ सीआरपीसी, सीमा शुल्क अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकती है। गिरफ्तारी के बीएसएफ २४ घंटे के भीतर मुलजिम को अपराध से संबंधित एजेंसी पुलिस, एनसीबी, कस्टम विभाग, इमीग्रेशन विभाग को सुपुर्द करती है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया गया है।
बीएसएफ की ओर से गिरफ्तार किए अपराधी को आगे कोर्ट में पेश करने, रिमांड पर लेकर मामले की जांच और कोर्ट में चालान पेश करने आदि की कार्रवाई अपराध से संबंधित एजेंसी के जिम्मे है। बीएसएफ के कार्रवाई अधिकारों और सीमावर्ती क्षेत्र में उसके सर्च आदि के क्षेत्र को लेकर कई तरह की भ्रांतियां रही है। हाल ही में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से लगते राज्यों में बीएसएफ को कार्रवाई अधिकार क्षेत्र की सीमा और अधिकारों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद प्रदेश में भी बीएसएफ की कार्रवाई की हद को लेकर पुलिस व अन्य एजेंसियों के बीच होने वाली खींचतान पर विराम लगेगा।

पांच से दस किमी का कर रखा प्रचार
बीएसएफ की खुफिया ब्रांच के सूत्रों के अनुसार प्रदेश में बीकानेर और श्रीगंगानगर से सटे बॉर्डर पर जिप्सम के प्रचुर भंडार है। यहां जिप्सम का अवैध खनन होता है। पुलिस व खनिज विभाग से मिलीभगत कर खनन माफिया बॉर्डर को खोद रहे हैं। एेसे में बीएसएफ जिप्सम से भरे ट्रकों को रोककर कार्रवाई भी करती है तो उनके अधिकार को लेकर अन्य एजेंसियां एतराज करती है। खनन माफिया आदि ने क्षेत्र में प्रचारित कर रखा है कि बीएसएफ केवल बॉर्डर से पांच किलोमीटर की पट्टी में ही कार्रवाई कर सकती है। ताजा गजट नोटिफिकेशन से स्पष्ट हो गया कि बीएसएफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे या अपराध की प्रकृति को देखकर पचास किलोमीटर पट्टी में किसी को गिरफ्तार, वाहन आदि सीज करने की कार्रवाई कर सकती है।

घुसपैठ और तस्करी पर सर्च में मदद
बॉर्डर पर पाकिस्तान से मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी की वारदातें बार-बार होती है। घुसपैठ और पाकिस्तान के जासूस भारतीय सीमा में घुसने की नापाक कोशिश भी करते है। जैसे ही बॉर्डर पर घुसपैठ या तस्करी का खुफिया इनपुट मिलता है बीएसएफ सीमावती क्षेत्र में सर्च अभियान चलाती है। अब इसमें पचास किलोमीटर तक कोई बाधा नहीं रहेगी।

यह है बीएसएफ अधिकार क्षेत्र
सीमा सुरक्षा बल अधिनियम १९६८ की धारा १३९ की उप धारा केन्द्र सरकार को समय-समय पर सीमा बल संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है। इसका प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर भारतीय सीमा से लगी ५० किलोमीटर की पट्टी को समाविष्ट क्षेत्र घोषित किया है। जहां बीएसएफ को कार्रवाई करने का अधिकार है। इसकी मूल अधिसूचना ३ जुलाई २०१४ के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित की हुई है।
(११ अक्टूबर २०२१: भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार)

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