अंतिम फैसला 31 मई को
बैठक में तय किया गया कि शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार और मृत्यु भोज में भी 20 20 लोग शामिल हो सकेंगे। मंदिर भी खोले जाएंगे, लेकिन एक साथ भीड़ नहीं जुट सकेगी। इसके अलावा सभी धार्मिक, राजनीतिक और भीड़ वाले अन्य आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा-144 लागू रहेगी। इस ड्राफ्ट पर अंतिम फैसला 31 मई को सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे।
क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की अहम भूमिका
अनलॉक प्लान में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की अहम भूमिका रहेगी। जिले से लेकर पंचायत और वार्ड स्तर तक की समितियां राज्य के कॉमन रोडमैप के आधार पर तय करेंगी कि स्थानीय स्तर पर क्या व्यवस्था हो। बाजार कैसे खोले जाएं। स्थानीय स्तर पर क्या छूट दी जा सकती है।
ये हैं प्रस्ताव
– मॉल, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल, पार्क, कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे।
– राजनीतिक, धार्मिक और भीड़ वाले आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित।
– मंदिरों में एक समय में पुजारी के अलावा 2 श्रद्धालुओं को प्रवेश
– हवाई यात्रा शुरू रहेंगी, स्क्रीनिंग और अन्य प्रोटोकॉल अनिवार्य
– शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 की संख्या रहेगी।
– दाह संस्कार व मृत्युभोज में 20-20 लोगों को अनुमति।
– राज्यों की बॉर्डर पर सख्ती रहेगी। सिर्फ सीमित आवाजाही।
– आर्थिक गतिविधि चालू रहेंगी, उद्योग मानकों से चल सकेंगे।
प्रदेश के 7 जिलों में संक्रमण दर ज्यादा
कोरोना के ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में अनलॉक में भी ज्यादा बंदिशें रहेंगी। इनमें इंदौर और भोपाल के साथ सागर, रतलाम, रीवा, सीधी व अनूपपुर शामिल हैं। इन शहरों में साप्ताहिक औसत पॉजिटिविटी दर पांच फीसदी से ज्यादा है। वहीं रोज मिलने वाले पॉजिटिव की संख्या भी अधिक है। इसलिए इन जिलों में छूट कम मिलेगी। हालांकि यहां भी कंटेनमेंट जोन बनाकर धीरे धीरे कुछ छूट दी जा सकती है।