bell-icon-header
भोपाल

फिर बंद हुए सिनेमाघर: लॉकडाउन वाले इन जिलों में रहेंगी ये पाबंदियां, इन कामों के लिए रहेगी छूट

सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा।

भोपालMar 25, 2021 / 11:26 am

Pawan Tiwari

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में कोरोना के प्रकरण निरंतर बढ़ रहे हैं। अतः इन स्थानों पर भी रविवार का लॉक लॉक डाउन रहेगा। ग्वालियर, उज्जैन, सागर, विदिशा, बड़वानी और बुरहानपुर में भी प्रतिदिन 20 से अधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं।
इन जिलों में ये रहेंगी प्रतिबंध
सभी जिले जहां कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिशत औसत 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह, शव यात्रा, उठावना और मृत्यु-भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद-उल-फितर आदि त्यौहारों को देखते हुए अतिरिक्त स्थानीय प्रतिबंध लागू करने संबंधी सलाह के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
इन्हें मिलेगी छूट
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, रतलाम और खरगोन में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं, उद्योग इकाइयों के श्रमिकों, कर्मचारियों और औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद व बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने और जाने तथा परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए छूट रहेगी।
इन शहरों में 28 मार्च को कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों और कार्यालयों की सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

सात शहरों में रहेंगे ये प्रतिबंध
इन सात शहरों में 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा। सभी परीक्षाएँ पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इनमें प्रतियोगी परीक्षाएँ भी सम्मिलित हैं। परीक्षार्थी तथा परीक्षा के कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों को आने-जाने में कोई अवरोध नहीं रहेगा।
ऐसे जिलों, जहाँ कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केसेस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा। उठावना, मृत्यु-भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इन जिलों में स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, जिम आदि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। बंद हाल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हाल की क्षमता (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे।

Hindi News / Bhopal / फिर बंद हुए सिनेमाघर: लॉकडाउन वाले इन जिलों में रहेंगी ये पाबंदियां, इन कामों के लिए रहेगी छूट

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.