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सलाखों के पीछे पहुंचा देगा रेलवे, अगर आपने कर दी ये गलती ! जाने लें नियम

Railway Rules: इंडियन रेलवे ने ट्रेनों के साथ लापरवाही बरतने पर यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों पर भारी -भरकम पेनाल्टी लगाने का निर्णय लिया है आइए जानते है…

भोपालSep 24, 2024 / 05:50 pm

Astha Awasthi

Railway Rules

Railway Rules: बीते दिनों पहले मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिलें में एक ट्रेक्टर चालक की गलती की वजह से ट्रेन हादसा होते हुए बचा। चालक की लापरवाही की वजह से ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय रेल की पटरी में फंस गया। उसी ट्रैक पर आ रही दो ट्रेनों सोमनाथ एक्सप्रेस और दानापुर उधना एक्सप्रेस के लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को पहले जैसा किया गया। पुलिस तुरंत ट्रैक्टर चालक की तलाश करने लगी।

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ये किस्सा हम आपको इसलिए बता रहे है कि कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर लापरवाही में, उकसावे में या जानबूझकर पथराव करता है, या रेलवे का नुकसान करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। आइए जानते हैं रेलवे के नियम…

रेलवे ने बनाए सख्त नियम

रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी उकसावे में, लापरवाही में ,जानबूझकर पथराव करता है और अगर रेलवे का नुकसान करता है तो उसे दोषी पाए जाने पर 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है।
The Railways Act, 1989 – Section 154 के मुताबिक, यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही या उतावलेपन से काम करता है और उसकी किसी चूक से ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री की सुरक्षा का खतरा होता है तो उसे एक साल की कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा भी उस व्यक्ति पर जुर्माना लग सकता है। व्यक्ति दोनों ही सजा का पात्र हो सकता है।

5 साल की होगी जेल

The Railways Act, 1989 – Section 153 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन मे सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को जानबूझकर या गैरकानूनी तरीके से खतरे में डालता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती है।

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