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ये किस्सा हम आपको इसलिए बता रहे है कि कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर लापरवाही में, उकसावे में या जानबूझकर पथराव करता है, या रेलवे का नुकसान करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। आइए जानते हैं रेलवे के नियम…
ये किस्सा हम आपको इसलिए बता रहे है कि कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी ट्रेन पर लापरवाही में, उकसावे में या जानबूझकर पथराव करता है, या रेलवे का नुकसान करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। आइए जानते हैं रेलवे के नियम…
रेलवे ने बनाए सख्त नियम
रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी उकसावे में, लापरवाही में ,जानबूझकर पथराव करता है और अगर रेलवे का नुकसान करता है तो उसे दोषी पाए जाने पर 1 साल से 5 साल तक की सजा हो सकती है। The Railways Act, 1989 – Section 154 के मुताबिक, यदि कोई भी व्यक्ति लापरवाही या उतावलेपन से काम करता है और उसकी किसी चूक से ट्रेन में यात्रा कर रहे किसी भी यात्री की सुरक्षा का खतरा होता है तो उसे एक साल की कारावास की सजा हो सकती है। इसके अलावा भी उस व्यक्ति पर जुर्माना लग सकता है। व्यक्ति दोनों ही सजा का पात्र हो सकता है।