मध्यप्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा है। इस फैसले से 25 जिलों के 300 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड (B.Ed) डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाना है।
डीपीआई ने क्या लिखा
बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियोजन में सम्मिलित नहीं करने संबंधी याचिका डब्ल्यूपी 13768/2022 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित आदेश दिनांक 3.5.2024 में यह निर्णय दिया गया है कि दिनांक 11.08.2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक की अभ्यर्थिता को ही मान्य किया जाए। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के मुताबिक 11 अगस्त 2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। अगर किसी अभ्यर्थी की योग्यता में गलती से भी बीएड की जगह डीएड लिखा है तो उसकी जांच कर नियुक्ति रद्द करने की कार्रवाई होगी। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक की व्यवसायिक योग्यता बीएड से संबंधित एक आदेश पारित किया था। जिसमें एनसीटीई की 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार प्राइमरी शिक्षक बनने के पात्र नहीं होंगे।