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OBC वर्ग को 27% आरक्षण मिले, कोर्ट में आवेदन देगी शिवराज सरकार

OBC आरक्षण मामले पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में चली बैठक संपन्न हो गई है।

भोपालAug 12, 2021 / 11:15 pm

Faiz

OBC वर्ग को 27% आरक्षण मिले, कोर्ट में आवेदन देगी शिवराज सरकार

भोपाल/ मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण मामले पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में चली बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में सीएम शिवराज के साथ पिछड़ा वर्ग के मंत्री भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, कमल पटेल, रामखेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाह समेत अन्य विधायक और एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव समेत दिल्ली के वरिष्ठ वकील मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि, हाईकोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील तुषार मेहता को बुलाएंगे। हाईकोर्ट में 1 सितंबर की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण की अंतिम सुनवाई कर फैसला करने का आवेदन पेश किया जाएगा।


कोर्ट में आवेदन देगी सरकार

बैठक में शामिल नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के अनुसार, OBC आरक्षण मामले पर बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक में इस बात पर मंथन किया गया कि, किस तरह प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण देना संभव होगा। बैठक में ये भी तय हुआ कि, आरक्षण के संबंध में न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में देश के दिग्गज वकीलों की सेवाएं ली जाएंगी। सुनवाई में स्वयं एडवोकेट जनरल न्यायालय से आग्रह करेंगे कि, इसी सुनवाई को अंतिम मानकर पिछड़ा वर्ग के हित में 27 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी जाए।

 

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कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले रचा था नाटक- नगरीय विकास मंत्री

नगरीय विकास मंत्री ने कहा, कमलनाथ सरकार द्वारा साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने का नाटक किया था, जबकि उस सरकार के ही एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा है कि, राज्य सरकार PSC में ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी आरक्षण ही चाहती है। ऐसे में 13 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाना होगी। इसके बाद एक साल तक कमलनाथ सरकार ने इस विषय पर कोर्ट में अपना पक्ष ही नहीं रखा। यहां तक कि, उस सरकार ने कोई भी वकील मामले पर सुनवाई के लिये कोर्ट ही नहीं आया।

 

 

मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में चली बैठक

 

कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को धोखे में रखा- भूपेंद्र सिंह

वहीं, दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह बोले कि, शिवराज सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण देने के अलावा सरकारी नौकरी में मेरिट आधार पर अलग से लाभ दिया था। लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान कैबिनेट ने इस अतिरिक्त लाभ को बंद करने का निर्णय लिया था। मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो, इस मुद्दे पर बैठक के दौरान लंबी चर्चा चली। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि, इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना है। लोगों को बताएं कि, किस तरह पूर्व की कमलनाथ सरकार ओबीसी वर्ग को पूर्व की शिवराज सरकार द्वारा मैरिट के आधार पर दिए गए लाभ को रोका। कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है।


जानिये क्या है मामला

साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार पिछड़ा वर्ग के लिये 27 फीसदी आरक्षण देने का विधेयक लाई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार द्वारा लिये गए फैसले पर हाईकोर्ट ने तुरंत ही स्टे लगा दिया था। इसके बाद से अब भी प्रदेशभर में ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण ही दिया जा रहा है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण अब तक न मिल पाने के मामले में मौजूदा की शिवराज सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे।

 

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कांग्रेस ने लगाए आरोप

कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, सरकार आरक्षण पर कोर्ट में ठीक तरह से पक्ष नहीं रख रही है। इसी का काउंटर करने के लिए बीजेपी की ओर से भी कई बयान सामने आए। वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि, कांग्रेस आरक्षण का विधेयक सिर्फ वोट बैंक के लिए लाई है। खुद सीएम शिवराज ने मंगलवार को इस संबंध में कहा था कि, कमलनाथ सरकार ने कोर्ट में समय पर जवाब पेश नहीं किया था, इसलिए उस पर कोर्ट ने स्टे लगा था।


1 सितंबर को होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई

बता दें कि मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से OBC वर्ग के लिये 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई की थी। हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण के संबंध में सरकार के आदेश पर रोक को बरकरार रखा है। बता दें कि, अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी।

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