इसी प्रकार डॉ. शाहिद हसन मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से केवल एम.बी.बी.एस.के रूप में ही पंजीकृत हैं। डॉ. शाहिद हसन मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से एम.बी.बी.एस., एम.एस.,एम.आर.सी.एस, (इंग्लैण्ड) के पंजीयन हुए बिना मध्यप्रदेश राज्य में चिकित्सा व्यवस्था करने एवं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर्चों पर स्वयं को लेप्रोस्कोपिक, जनरल एवं ट्रॉमा सर्जन प्रदर्शित करने पर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 एवं इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशन 2002 के प्रावधानों के दोषी हैं।
मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल ने डॉ. मनमोहन सिंह यादव, प्राइम हॉस्पिटल, ग्वालियर को चेतावनी दी है कि रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में दिये जाये। एक प्रकरण में शिकायत के आधार पर डॉ. यादव को भविष्य में इंडियन मेडिकल कौंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एण्ड ईथिक्स) रेग्यूलेशंस 2002 की कंडिका क्रमांक 1.3.2. के प्रावधानानुसार रोगी या उनके सहायक को रोगी के उपचार अभिलेख 72 घंटे में देने को कहा है। साथ ही उक्त चेतावनी को डॉ. मनमोहन सिंह यादव के पंजीयन में रिमार्क के रूप में अंकित करने के भी निर्देश दिये गये हैं।