भोपाल

Office timing: सरकारी दफ्तरों में लेटलतीफी पर सख्ती, नया आदेश सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना जरूरी

Office timing: सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग को लेकर नया परिपत्र…

भोपालJun 26, 2024 / 03:45 pm

Shailendra Sharma

Office timing: मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की लेटलतीफी और वक्त से पहले घर जाने की गलत आदत को देखते हुए अब एमपी सरकार ने सख्त रूख अपनाया है। मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया गया है जो कार्यालीन समय पर उपस्थित होने के संबंध में हैं। आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सरकारी दफ्तरों में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।

कोरोना काल में बदला गया था समय

बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सप्ताह में शनिवार और रविवार का अवकाश करते हुए 5 दिन कार्यालय लगने के आदेश हुए थे। समय निर्धारित किया गया था सुबह 10 बजे से शाम 6:00 बजे तक। इस प्रकार सभी शासकीय कार्यालयों का समय एक घंटा ज्यादा किया गया था। लेकिन यह देखा गया कि अधिकारी और कर्मचारी आदेश होने के इतने साल बाद भी अभी भी समय पर दफ्तर नहीं आ रहे हैं और शाम को 6:00 बजे तक नहीं रुकते हैं।
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एक बार फिर जारी किया परिपत्र

सरकारी दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारियों की लेत लतीफी और वक्त से पहले चले जाने को देखते हुए राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने फिर से एक परिपत्र जारी किया है। शासकीय कर्मचारियों को बताया गया है कि प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित है और शासकीय कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्धारित समय में ही कार्यालय आए और जाएं। सभी जिलों के कलेक्टरों और कार्यालय प्रमुखों को जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि वे यह देखें की सभी शासकीय कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित हों और समय पर जाएं।
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