शनिवार को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने भी डमी प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल Indore Congress dummy candidate Moti Singh Patel की याचिका खारिज कर दी। इंदौर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पटेल को अब अपनी उम्मीदवारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा।
यह भी पढ़ें— Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों के लिए आई अच्छी खबर, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नाम वापसी के बाद मोती सिंह ने कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार बनाने की अपील की थी। शनिवार को दोपहर में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बैंच ने उनकी अपील खारिज कर दी। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी (सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट) मोती सिंह पटेल dummy candidate Moti Singh Patel ने डबल बैंच के समक्ष याचिका लगाई थी जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
30 अप्रेल को सिंगल बैंच ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी
शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका निरस्त कर दी। 30 अप्रेल को सिंगल बैंच ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद पटेल ने डबल बैंच में याचिका लगाई थी।