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भोपाल

Indian Railway: बिना टिकट अकेली महिला को TT ट्रेन से उतार सकता है…! ये है नियम

Indian Railway: इंडियन रेलवे (Indian Railway) ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है लेकिन ये नियम लोगों को पता नहीं होते हैं। बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो भी रेलवे के कानून के मुताबिक आप कुछ शर्तों के साथ यात्रा जारी रख सकते हैं।

भोपालJul 15, 2024 / 09:20 am

Astha Awasthi

Indian Railway

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Indian Railway: रेलवे लगातार अपने नियमों में बदलाव करता रहता है लेकिन लोगों को इन नियमों की जानकारी बहुत कम होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वे बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करेंगे तो टीटी उन्हें ट्रेन से उतार देगा…बता दें कि रेलवे में इसके लिए भी अलग-अलग नियम बने हुए है। इंडियन रेलवे (Indian Railways) के कानून के मुताबिक बिना टिकट आप कुछ शर्तों के साथ यात्रा जारी (Train Journey) रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं।

प्लेटफॅार्म टिकट जरूरी

ऐसे लोगों को यात्रा के लिए संबंधित स्टेशन का प्लेटफॅार्म टिकट होना जरूरी है। अगर आपके पास प्लेटफॅार्म टिकट है तो आपकी यात्रा कानूनी रूप से भी वैध मानी जाएगी। इसके लिए आप अतिरिक्त जुर्माना भर कर यात्रा जारी रख सकते हैं।
वहीं अगर बात ट्रेन में सफर कर रही अकेली महिला की करें तो टीटीई उसे ट्रेन से बाहर नहीं निकाल सकता। इसके साथ ही ट्रेन में अगर महिला अकेली सफर कर रही हैं तो अपनी सीट बदलवा सकती है।
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क्या टीटी ट्रेन से नीचे उतार सकता है….

रेलवे का नियम है कि अकेली महिला अगर स्लीपर क्लास के टिकट पर एसी क्लास में सफर रही है तो भी महिला को स्लीपर क्लास में जाने के लिए बोला जा सकता है। उसके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
रेलवे बोर्ड के मुताबिक आरक्षित कोच में प्रतीक्षा सूची में नाम होने पर भी अकेली महिला को ट्रेन से नहीं निकाला जा सकता है। भोपाल रेल मंडल के एक टीटीई इस बारे में कहते हैं, जब इस तरह का कोई मामला हमलोगों के पास आता है तो हमलोग कंट्रोल रूम को बताते है कि किस परिस्थिति में महिला सफर कर रही है। अगर हमलोगों को मामला संदिग्ध लगता है तो इस बात की जानकारी जीआरपी को देते हैं और जीआऱपी महिला कांस्टेबल को इसकी जिम्मेदारी देती है।

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