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एमपी में अवैध निर्माण करनेवालों की खैर नहीं, राज्य सरकार ने सख्त तेवर दिखाते हुए लिया बड़ा फैसला

MP Government collect tax मकानों में अवैध निर्माण या बिना अनुमति निर्माण करनेवालों की अब खैर नहीं!

भोपालSep 27, 2024 / 08:27 pm

deepak deewan

Government to collect tax from those who build houses on government land

मध्यप्रदेश में मकानों में अवैध निर्माण या बिना अनुमति निर्माण करनेवालों की अब खैर नहीं! ऐसे लोगों पर राज्य सरकार ने सख्त तेवर अख्तियार कर लिया है। मकानों में अवैध निर्माण पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत मकान मालिकों को जुर्माना भरना होगा अन्यथा अंजाम भुगतना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सरकारी जमीन पर बने और बिना परमिशन के बने मकानों को खोजने का काम चालू कर दिया है। सरकार ऐसे मकानों के मालिकों से तगड़ा टैक्स वसूल करेगी।
मकान में अवैध निर्माण करने, सरकारी जमीन पर बनाने या बिना अनुमति के बिल्डिंग ताननेवाले अब छिप नहीं सकेंगे। राज्य सरकार अब ऐसे अवैध मकानों को ढ़ूंढ रही है। ऐसे अवैध निर्माणों को चिंन्हित कर उनके मालिकों से भवन अनुज्ञा शुल्क और पेनाल्टी जमा कराई जाएगी।
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इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रापर्टी टैक्स पोर्टल में नया प्रावधान किया जा रहा है। इसमें बिना अनुमति के बने मकानों की जानकारी सीधे जिले के भवन एवं संनिर्माण कल्याण मंडल के उपकर निर्धारण अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद भवन मालिक से बिल्डिंग परमिशन और भवन संनिर्माण मंडल का पेनाल्टी सहित टैक्स वसूलने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग उन मकानों के मालिकों से भी उपकर की राशि वसूलेगी, जो 1 नवंबर 2024 से पहले बन चुके हैं। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है।

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