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भोपाल

नया मकान बनाने, फ्लैट खरीदने में 40 हजार तक की बचत, जानें कैसे मिलेगा लाभ

देशभर की तरह एमपी में भी मकान बनाने, नए फ्लैट, डूप्लेक्स खरीदनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही हैै। ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई हैै। नया मकान बनानेवालों या खरीदनेवालों को खासी बचत हो सकती हैै। सरकारी नियमों में छूट के कारण उन्हें यह लाभ मिल सकता हैै।

भोपालJan 27, 2024 / 08:44 am

deepak deewan

नया मकान बनानेवालों या खरीदनेवालों को खासी बचत

देशभर की तरह एमपी में भी मकान बनाने, नए फ्लैट, डूप्लेक्स खरीदनेवालों की संख्या लगातार बढ़ रही हैै। ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई हैै। नया मकान बनानेवालों या खरीदनेवालों को खासी बचत हो सकती हैै। सरकारी नियमों में छूट के कारण उन्हें यह लाभ मिल सकता हैै।

एमपी सरकार ने नए भवनों के लिए अनुज्ञा का विकास शुल्क आधा कर दिया है। इसके लिए प्रदेश शासन ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया हैैै। गजट नोटिफिकेशन सितंबर 2023 में जारी किया जा चुका है।

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हालांकि अभी आमन को इसका लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके लिए जरूरी एमआइसी की अनुमति अभी तक नहीं मिल सकी हैै। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। खास बात यह है कि नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ श्रेणियों में अनुज्ञा विकास शुल्क बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा।

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नए दरें
पूर्व बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले भवन अनुज्ञा शाखा की विकास शुल्क दरों में खासा बदलाव कर दिया था। आम जनता को लुभाने के लिए इसे आधा कर दिया गया था। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के भवन और एलआईजी श्रेणी के भवनों में तो इसे शून्य कर दिया था। हालांकि एमआइसी की अनुमति नहीं मिलने से इसका फायदा भोपालवासियों को अभी तक नहीं मिला लेकिन गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है इसलिए देर सबेर यह लाभ मिलना ही है।

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नगर निगम क्षेत्र में कालोनियों में भी यह निर्णय लागू होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के प्लाट पर भवन बनाने की अनुज्ञा लेने पर विकास शुल्क नहीं देना होगा। इन श्रेणियों में अनुज्ञा पर विकास शुल्क शून्य कर दिया गया है। इससे बड़े क्षेत्र के भूखंड पर आधा शुल्क किया गया है। सभी वैध और अवैध कालोनियों में दोनों श्रेणियों में यह नियम लागू किया गया है। इस बदलाव के तहत आधा विकास शुल्क नगर निकाय को जमा कराना होगा।

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ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी में विकास शुल्क में छूट के लिए सर्टिफिकेट दिखाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कम से कम 40 हजार रूपए की बचत होगी।

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इस संबंध में नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखार के अनुसार विधानसभा चुनावों के कारण नई दरें लागू नहीं हो पाईं। एमआईसी को एक बार फिर फाइल भेज रहे हैं। अनुमति मिलते ही विकास शुल्क की नई दरें लागू कर दी जाएंगी।

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नए नियमों के तहत किसी सामान्य 1200 वर्गफीट के भूखंड पर विकास शुल्क करीब 40 हजार होता था। अन्य मदों में पैसा जमा कराने के बाद करीब तीन से साढ़े तीन लाख रूपए तक निगम में जमा किया जाता था। लेकिन अब विकास शुल्क की दरों में संसोधन संबंधी नेाटिफिकेशन के बाद यह शुल्क आधा हो गया है। अब इन कालोनियों में लोगों ने भवन अनुज्ञा शाखा से मकान बनाने संबंधी अनुज्ञा लेना बंद कर दिया है। इसी तरह की कई अन्य कालोनियो में भी लोगों ने अनुज्ञा लेने की बजाए नई दरों को लागू करने का इंतजार है।

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