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भोपाल

आदेश जारी, कलेक्टर अब अपनी मनमर्जी से नहीं बदल पाएंगे स्कूलों का समय

स्कूल शिक्षा विभाग ने लगाई लगाम…….

भोपालDec 28, 2023 / 11:50 am

Astha Awasthi

भोपाल। शैक्षणिक सत्र और पूर्व निर्धारित प्रोग्राम प्रभावित होते देख स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को कड़ा निर्णय लिया। प्रदेशभर के स्कूलों में स्थानीय परिस्थितियों, शीतकाल और ग्रीष्म में समय परिवर्तन को लेकर पूर्व के सभी निर्देशों को शून्य कर नए आदेश जारी किए हैं। इसमें कलेक्टर अब स्व-विवेक निर्णय लेने से पहले स्कूलों के प्राचार्य, प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा के बाद शिक्षा विभाग की सहमति से आदेश-निर्देश जारी करेंगे। स्कूलशिक्षा विभाग के उप-सचिव प्रमोद सिंह ने बुधवार को जारी आदेश की प्रति सभी 55 जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजी गई है।

ये है अपेक्षाएं

1. मौसम में भारी बदलाव होने की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबधित आदेश स्वत: संज्ञान न लें।

2. आदेश पालन के लिए कम से कम 1 दिन का समय दें।

3. शीतकाल में न्यूनतम 5 से कम और ग्रीष्म में 42 डिग्री से अधिक होने पर निर्णय संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र से परामर्श के बाद ही लें।

4. अन्य अपरिहार्य परिस्थिति में आयुक्त, लोक शिक्षण और संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र से सहमति लें।

5. राज्य स्तर से निर्धारित परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी। उल्लंघन पर डीईओ या डीपीसी पर कार्रवाई होगी।

इसलिए निकालना पड़ा आदेश

विशेषज्ञों का कहना है कि कलेक्टर स्व-विवेक के आधार जिलों के स्कूलों में अवकाश या समय-परिवर्तन कर दिया करते थे। इसके कारण ऐसे अनेक शैक्षणिक कार्य जो राज्य शिक्षा केंद्र या फिर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा निर्धारित या संचालित होते थे, उन पर असर पड़ता था। जो प्रोग्राम पूरे प्रदेश में एकरूपता के साथ होने चाहिए, वे भी प्रभावित हो जाते थे। जिससे कई जिलों में निर्धारित शैक्षणिक दिवस और शैक्षणिक कालखण्ड भी पूरे नहीं हो पाते थे।

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