भोपाल

चुनाव में प्रत्याशी कर सकेंगे मनमाना खर्च, हिसाब भी नहीं मांगा जाएगा

चुनाव खर्च पर आयोग का नहीं है नियंत्रण

भोपालDec 14, 2021 / 07:52 pm

Hitendra Sharma

भोपाल. जिला जनपद सदस्य से लेकर पंच पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार, झंडे, बैनर, रैली, लोगों को भोजन और नाश्ता कराने में मनमाफिक खर्च कर सकते हैं। इस पर आयोग का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। प्रत्याशियों को लेखा-जोखा भी नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार ने पंचायत चुनाव अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है।

जिला पंचायत के एक-एक सदस्य का क्षेत्र में विधायकों से कमतर प्रभाव नहीं होता। विकास कार्यों के लिए राशि भी लगभग विधायक निधि के बराबर जारी की जाती है। इससे यह चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। जीतने के लिए प्रत्याशी लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। रविदास जयंती पर मतदान, बसपा को आपत्ति: 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती पर पंचायत चुनाव के लिए मतदान तिथि होने पर बसपा ने आपत्ति दर्ज कराई है। प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल ने राज्य के चुनाव आयुक्त से आग्रह किया है कि इस दिन मतदान न रखा जाए। तारीख एक हफ्ते बढ़ाने का आग्रह किया है।

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विधानसभा चुनाव में सीमा 3.80 लाख
चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा 30 लाख 80 हजार और लोकसभा में 77 लाख तय की है। सरकार ने नगर निगम चुनावों के लिए भी उम्मीदवारों को खर्च की सीमा तय कर रखी है।

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17 दिन पहले भरा नामाकन
पहले और दूसरे चरण के लिए पहले दिन सोमवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। पेटलावद में जनपद पंचायत सदस्य के लिए एक महिला सहित पंच सरपंच के लिए 5 महिलाओं के नामांकन शामिल हैं। नामांकन 20 दिसम्बर तक भरे जाएंगे।

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