ग्वालियर में पटाखा फोड़ना बैन
बता दें कि, मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में दिवाली त्योहार पर पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के 29-10- 2021 के परिपालन में कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार, नगर निगम सीमा में आने वाले इलाकों में सभी तरह के पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा। नगर पालिका निगम क्षेत्र के बाहर संपूर्ण जिले में रात 8.00 बजे से 10.00 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की अनुमति रहेगी।
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कटनी में पटाखा फोड़ने पर बैन
इसके अलावा, सूबे के कटनी नगर निगम क्षेत्र में भी पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आदेश जारी कर दिये हैं। बता दें कि, ग्वालियर की ही तरह कटनी जिले का एयर इंडेक्स भी पुअर केटेगिरी में है। एसडीएम, नगर पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पटाखों की रोक के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी होगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इसकी जानकरी ट्वीट भी कर दी है। पटाखा बाजार में जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध का एलाउंसमेंट कराया गया है।
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आदेश पर पूर्व मंत्री का तंज
दिवाली पर पटाके फोड़ने पर बैन को लेकर पूर्वमंत्री जयभान सिंह पवैया ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ‘ग्वालियर में पटाखे पर पूर्णतः प्रतिबंध..? मन व्यथित है, हिन्दू संस्कृति के विरुद्ध एजीओ (NGO) द्वारा बनाए जा रहे वातावरण का नतीजा है ये। अदालत का सम्मान भी रहे और परंपराओं का अखंड दीप भी न बुझे। मध्य मार्ग खोजने की आवश्यकता है। एक दिन की ध्वनि से नहीं, मानवता तो संस्कृति मिटने से संकट में पड़ेगी’।
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