प्रॉपर्टी, पानी-सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स बढ़ेगा
बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी, पानी-सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट टैक्स में आचार संहिता हटते ही बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स को पिछले दो साल में कलेक्टर गाइडलाइन में हुई बढ़ोतरी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वहीं, पानी, सीवेज और कचरा प्रबंधन शुल्क में वृद्धि उन पर हो रहे खर्च के अनुपात में की जाएगी। तर्क दिया जा रहा है कि टैक्स बढ़ाने से होने वाली आय से क्षेत्र में विकास कार्य किए जा सकेंगे।
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तो देने होंगे इतने रूपए..
बताया गया है कि अगर राज्य सरकार उपभोक्ता प्रभार की दरों को लागू करने का आदेश जारी करती है तो इससे आपकी जेब को तगड़ा झटका लग सकता है। तब पानी के बिल की जगह 589 रूपए, सीवेज सिस्टम का उपयोग करने पर 353 रूपए और सफाई के लिए 375 रूपए प्रति माह के हिसाब से देने पड़ सकते हैं।