ये है मामला
कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 को आदेश दिया था कि सभी निजी स्कूल फीस संबंधी जानकारी सार्वजनिक करें। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर फीस की जानकारी और अध्यापन कार्य का विवरण १८ अक्टूबर तक अपलोड किया जाना था।
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निजी स्कूल संचालकों को कोरोना काल के दौरान पहली से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों से वसूली गई फीस की जानकारी देनी है। यह भी बताना है कि किस-किस मद में फीस ली गई है। कोरोना काल में मनमानी फीस लेने की शिकायतों तथा अंतिम तारीख बीतने के बाद भी जानकारी नहीं देने पर शिक्षा विभाग निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.