गांव का निवासी और डेयरी संघ का सदस्य लोन के लिए स्थानीय डेयरी सहकारी समिति का सदस्य व ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। आवेदनकर्ता दूध का बेचान डेयरी सहकारी समिति को करता हो। यानी यदि पशुपालक सहकारी डेयरी संघ का सदस्य नहीं है और दूध का बेचान किसी निजी डेयरी को करता है तो वो योजना में पात्र नहीं होगा। पात्र इच्छुक गोपालक अधिकतम एक लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। इस ऋण राशि को उसे 12 माह में किश्त दर किश्त चुकाना होगा। यदि 12 माह में लोन नहीं चुकाता है तो बैंक 10.25 फीसदी से ब्याज लेगा।
पात्रता की ये हैं शर्तें
- एक गोपालक परिवार से एक ही सदस्य को लोन मिलेगा
- आवेदक के पास जनआधार और आधार कार्ड होना चाहिए
- सिबिल स्कोर 600 होना आवश्यक
- योजना प्रक्रिया निशुल्क है
- योजना के तहत स्वीकृत साख-सीमा का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा।
- समय पर नवीनकृत नहीं कराने वाले ऋणी से 2 प्रतिशत की दर से दंडनीय ब्याज लेंगे।
- ऋण से सृजित चल एचं अचल संपत्तियों पर बैंक का भार दर्ज कराना आवश्यक होगा।
- सीजीटीएमएसई से ऋण गारंटीड या सीजीटीएमएसई सदस्यता नहीं होने पर 2 राजकीय कर्मचारियों से गारंटी या ऋण राशि को 1.5 गुना मूल्य की स्थायी संपत्ति आदि ऋणी द्वारा बैंक को रहन रखनी होगी।
- गोवंश के लिए शेड
- खेली निर्माण
- दूध/चारा/बाटा संबंधित उपकरणों के लिए
- डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए
अनिल काबरा, प्रबंध निदेशक, सीसीबी भीलवाड़ा