केंद्र सरकार के अनुसार यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा योजना से अलग रहना चाहता है तो 24 दिसंबर तक सबंधित बैंक शाखा में लिखित में घोषणा पत्र देना होगा। इसका प्रारूप संबंधित बैंक शाखा में उपलब्ध है। गैर ऋणी किसान भी 31 दिसंबर तक कृषि विभाग, ई मित्र, बीमा कपनी के अधिकृत एजेंट एवं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर रबी फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं।
यह दस्तावेज जरूरी फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी तथा नवीनतम जमाबंदी आवश्यक है। ऋणी किसान जो बीमा नहीं करवाना चाहते वे 24 दिसंबर तक सबंधित बैंक में लिखित में अंडरटेकिंग दे सकेंगे। इसके साथ ही सभी किसानों को अपनी बोई गई फसल का 29 दिसंबर तक ब्यौरा देना होगा।
भीलवाड़ा में प्रति हैक्टेयर प्रीमियम राशि फसल प्रीमीयम किसान देगा बीमित