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CG Politics: भाजपा सांसद ने भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ खोला मोर्चा, पीएम से कर दी शिकायत, जानिए क्या है मामला…

CG Politics: प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में सांसद ने लिखा कि बीएसपी प्रबंधन ने उनको व पीएम दतर को गलत व भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया है। जैसे क्रमांक 1 इसमें बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में लीज पद्धती पर दी गई दुकानों की संया मात्र 200 बताई गई।

भिलाईSep 12, 2024 / 11:35 am

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CG Politics: सांसद विजय बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में बताया कि है कि भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन जानकारी मांगने पर गुमराह कर रहा है। इससे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और व्यापारिक संस्थाओं के लीज के मामले का निराकरण नहीं हो रहा है।
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सांसद ने पत्र में लिखा है कि बीएसपी के टाउनशिप में अनेक सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, व्यापारिक संस्थाओं के लीज नवीनीकरण के प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 साल से संघर्षरत हैं। भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कामर्स व अलग-अलग संस्थाओं के पदाधिकारी लगातार निराकरण के लिए उनसे संपर्क करते रहे हैं।

यह बताय बीएसपी ने

इस विषय में भिलाई इस्पात संयंत्र ने सांसद को व भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कामर्स को यह जानकारी दी कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण नई दिल्ली की 340 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय व उनके निर्देशानुसार राशि लेना तय किया गया है।

फिर से लिखा पीएम को पत्र

प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में सांसद ने लिखा कि बीएसपी प्रबंधन ने उनको व पीएम दतर को गलत व भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया है। जैसे क्रमांक 1 इसमें बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में लीज पद्धती पर दी गई दुकानों की संया मात्र 200 बताई गई। आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी में 1185 दुकानें लीज पर होने की जानकारी दी गई है।
क्रमांक 2 में उन्होंने अपने पत्र में बोर्ड की 340 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लेख किया है कि उक्त बैठक 2008 में हुई थी, तो जो भी निर्णय उस बैठक में लिया गया, वह उस तारीख से लागू किया जाना चाहिए। सांसद ने इन विसंगतियों की प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

यह किया निर्देशित

सांसद ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश के बाद बीएसपी प्रबंधन को निर्देशित किया है कि धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक व व्यापारिक संस्थाओं और उनके आवास जो 2008 के पूर्व आवंटित किए गए हैं, उन सभी के नवीनीकरण की प्रक्रिया लीज अनुबंध की शर्तों के मुताबिक किया जाए। इस प्रकरण को जल्द समाप्त करें। कर शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में प्रबंधन मददगार बने।

आरटीआई में यह जानकारी दी

जानकारी में उल्लेख है कि सेल की 22 जुलाई 2024 को पत्र में उल्लेख हैै कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की 340वीं बैठक के अनुसार 1980 से 2000 के मध्य लीज योजना पर आवंटित दुकान सह आवास, धार्मिक संस्थाएं शैक्षणिक संस्थाएं को आवंटित भूमि पर 2008 के निर्णय लागू नहीं होंगे।

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