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CG Education: एलएलबी के सिलेबस में हुआ बदलाव, अब हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे छात्र

CG Education: नए सिलेबस के हिसाब से किताबें उपलब्ध हो गई हैं। कॉलेजों ने भी विद्यार्थियों को इसकी तैयारी कराई है। नए सिलेबस के हिसाब से अब विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में ही लीगल लैंग्वेज की पढ़नी होगी।

भिलाईDec 14, 2024 / 02:02 pm

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cg education

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CG Education: हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने हाल ही में एलएलबी के नए सिलेबस को अपलोड किया है। यह नया सिलेबस सेमेस्टर परीक्षा से महज 9 दिन पहले जारी किया गया है, जिससे एलएलबी के युवाओं में काफी कन्यूजन बना हुआ है। हालांकि नए सिलेबस के हिसाब से किताबें उपलब्ध हो गई हैं। कॉलेजों ने भी विद्यार्थियों को इसकी तैयारी कराई है। नए सिलेबस के हिसाब से अब विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में ही लीगल लैंग्वेज की पढ़नी होगी। इससे वे प्रथम सेमेस्टर पेपर में ड्राटिंग सीखेंगे।
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वसीयतनामा, दानपत्र, जमानतनामा, बिक्रीनामा जैसे ड्राट बना सकेंगे। यह बदलाव इसलिए भी किया गया है, क्योंकि पहले तक छात्रों को परीक्षा में निबंध लिखनी होती थी, जिसमें काफी विद्यार्थी फेल हो जाते थे। पेपर ड्राटिंग के जरिए वे इसमें आसानी से अंक जुटा पाएंगे। पहले लीगल लैंग्वेज 6वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ने बदलाव करते हुए इसे प्रथम सेमेस्टर में डाल दिया है। इसी के आधार पर विद्यार्थियों की परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होगी।

इसी सेमेस्टर में होगी पढ़ाई

सेंट्रल बोर्ड ने नया सिलेबस हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को सौंप दिया है। इस नए सिलेबस को बोर्ड ऑफ स्टडी ने अप्रूव करते हुए सभी लॉ कॉलेजों को इसी आधार पर पढ़ाई के निदेश दे दिए हैं। प्रथम सेमेस्टर में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एलएलबी में इसी नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। बता दें कि भिलाई और दुर्ग में सिर्फ दो निजी एलएलबी कॉलेज हैं। इसके अलावा दुर्ग संभाग में राजनांदगांव बौर बालोद में ही पढ़ाई होती है।
वकालत की पढ़ाई करने वाले एलएलबी विद्यार्थियों को अब प्रथम सेमेस्टर में लीगल हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ना होगा। सेंट्रल बोर्ड ने एलएलबी के सिलेबस से लीगल हिस्ट्री का पार्ट हटा दिया है। लीगल हिस्ट्री में अंग्रेजों के समय का भारत समझाया जाता था। गुलामी के दौर में आईपीसीसी और सीआरपीसी का गठन कैसे हुआ विद्यार्थियों को सिखाते थे।
इसी तरह लॉ कमीशन के गठन की जानकारी विषय में दी जाती थी। सेंट्रल बोर्ड ने लीगल हिस्ट्री विषय को पूरी तरह समाप्त करते हुए इन विषय के जरूरी कंटेंट को कांस्टिट्यूशन भाग एक व दो में डाल दिया है। विद्यार्थियों को लीगल हिस्ट्री की सिर्फ जरूरी बातें ही जाननी है। जिसकी जरूरत नहीं है, उसे हटा दिया गया है।

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