इसी प्रकार दो पारी विद्यालयों को ग्रीष्मकाल में विद्यालय का संचालन सुबह 7 से शाम 6 बजे तक करना होगा, जिसमें प्रत्येक पारी 5.30 घंटे की हागी। वहीं शीतकाल में विद्यालय का संचालन समय प्रात: 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा, जिसमें प्रत्येक पारी 5 घंटे की संचालित होगी।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बीते दिन एक आदेश जारी कर कहा है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा वर्तमान में शिविरा कलेंडर की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही है। शीत ऋतु में सर्दी बढ़ने के उपरांत भी विद्यालय का समय संचालन पूर्ववत ही किया जा रहा है, जिससे अध्ययनरत बालकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
अत: विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में संचालित समस्त गैर सरकारी विद्यालयों को विद्यालय का संचालन विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेंडर के अनुसार ही करना होगा। आदेश में स्पष्ट चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा शिविरा कलेंडर की पूर्णतया पालना नहीं की जाती है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मान्यता, क्रमोन्नति प्रत्याहरित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।